मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने IPO के लिए 1 पर्सेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट की शर्त को खत्म कर दिया है। सेबी ने कंपनियों के लिए लिस्टिंग प्रोसेस के दौरान 1 पर्सेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट रिलीज करने की खातिर नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) सौंपे जाने की शर्त को हटा दिया है। मौजूदा नियमों के मुताबिक, लिस्टिंग कराने वाली कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंजों के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर इश्यू साइज का 1 पर्सेंट हिस्सा जमा करना होता है, जिसे बाद में रिफंड कर दिया जाता है