Kolkata Doctor Rape: कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या की घटना पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली थी। मगर आज होने वाली सुनवाई टल गयी है। कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार ने यह जानकारी दी है। डिप्टी रजिस्ट्रार ने सुनवाई टलने के पीछे की वजह के बारे में भी बताया है। अब मामले की सुनवाई नई तारीख को होगी। फिलहाल नई तारीख की घोषणा नहीं की गई है।
देश की सर्वोच्य अदालत की ओर से जारी अधिसूचना के बाद अब मामले की सुनवाई को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है। SC के नोटिफिकेशन के मुताबिक,चीफ जस्टिस 5 सितंबर को कोर्ट में नहीं बैठेंगे। नतीजतन, जस्टिस बेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा वाली उनकी बेंच भी गुरुवार को नहीं बैठी। हालांकि, ये दोनों जज अलग-अलग बैठ रहे हैं। बता दें कि पीठ उन मामलों की सुनवाई करती है, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट पहले ही आंशिक रूप के कर चुका है। ताकि केस में निरंतरता बने रहे।
कोलकाता रेप केस की सुनवाई SC में टली
अगर बेंच में कोई जज मौजूद नहीं है तो संबंधित दिन पर सुनवाई नहीं हो पाती है। अब मिली जानकारी के मुताबिक, देश की शीर्ष अदालत की ओर से नई जानकारी सामने आ सकती है। बता दें कि सर्वोच्य न्यायालय या किसी भी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मास्टर ऑफ रोस्टर कहा जाता है। वह यह तय करता है कि किस मामले की सुनवाई किस बेंच में होगी। इस मामले पर मुख्य न्यायाधीश की पीठ पहले ही संज्ञान ले चुकी है। ऐसे में यह मामला दूसरी बेंच को भेजा जाएगा या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। अब तक आए नोटिस में आरजी कर मामला चीफ जस्टिस की बेंच में छठे नंबर पर है।
लेट देयर बी लाइट, लेट देयर बी जस्टिस
बता दें कि कोलकाता में बुधवार शाम को नागरिक एकजुटता का एक अनूठा और शक्तिशाली प्रदर्शन देखने को मिला, जब आरजी कर अस्पताल में महिला चिकित्सक की हत्या के विरोध में यहां के निवासियों ने रात 9 बजे से 10 बजे तक एक घंटे के लिए अपने घरों की लाइट बंद कर दीं और सड़कों पर कैंडल मार्च निकाला। सुप्रीम कोर्ट में पांच सितंबर को होने वाली सुनवाई से ठीक पहले यह विरोध-प्रदर्शन आयोजित किया गया है। इस विरोध-प्रदर्शन का आह्वान करने वाले ‘पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट’ ने इसे ‘लेट देयर बी लाइट, लेट देयर बी जस्टिस’ का नाम दिया था। इस मगर यह सुनवाई टल गई। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि इस मामले का शीघ्र निपटारा किया जाए ताकि न्याय में और देरी न हो। ।
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