Malegaon Blast मामले में प्रज्ञा ठाकुर को मिली राहत, कोर्ट ने जमानती वारंट किया स्थगित

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Malegaon blast: मुंबई की एक विशेष एनआईए अदालत ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी भाजपा की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ जारी जमानती वारंट को स्थगित कर दिया, क्योंकि वह उत्तर प्रदेश के एक अस्पताल में उपचाराधीन हैं।

ठाकुर के खिलाफ नवीनतम वारंट 13 नवंबर को जारी किया गया था। इसे दो दिसंबर तक वापस किया जाना था, जिसका अर्थ है कि भोपाल से पूर्व लोकसभा सदस्य ठाकुर को वारंट रद्द कराने के लिए उक्त तिथि को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) मामलों की अदालत के समक्ष उपस्थित रहना था। हालांकि, वह सोमवार (दो दिसंबर) को अदालत में पेश नहीं हुईं।

अभियोजन पक्ष ने मध्य प्रदेश की मूल निवासी 54 वर्षीय ठाकुर के खिलाफ जारी जमानती वारंट पर रिपोर्ट दाखिल की।

रिपोर्ट के अवलोकन के बाद अदालत ने कहा कि ‘‘जमानती वारंट बिना तामील के वापस आ गया है’’, क्योंकि ठाकुर अपने आवासीय पते पर नहीं पाई गईं।

अदालत ने कहा कि पूछताछ करने पर, वारंट तामील कराने गए एनआईए अधिकारियों को पता चला कि आरोपी उत्तर प्रदेश के मेरठ के एक अस्पताल में इलाज करा रही हैं। अदालत ने कहा, ‘‘इसलिए, फिलहाल इसे (जमानती वारंट) अगले आदेश तक स्थगित रखा जाए।’’ 

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