Motor Vehicle Act: 16 साल की उम्र में भी बनवा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, इन शर्तों को करना होगा पूरा

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Motor Vehicle Act Driving License: भारत के मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ प्रावधान ऐसे हैं। जिनके तहत 16 साल की उम्र में भी लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। ज्यादातर लोगों को सिर्फ यह जानकारी होती है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 18 साल का होना जरूरी होता है