Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के एक सरकारी बोर्डिंग स्कूल में नाबालिग छात्र के साथ सामूहिक यौन शोषण का मामला सामने आया है। स्कूल में ही पढ़ने वाले 5 सीनियर छात्र 2 साल से नाबालिग छात्र संग घिनौनी करतूत को अंजाम दे रहे थे। इस मामले में पीड़ित और पांच आरोपी छात्र, सभी नाबालिग हैं।
मामला एमपी के नर्मदापुरम के एक सरकारी बोर्डिंग स्कूल का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार यहां 8वीं कक्षा के छात्र के साथ सामूहिक यौन शोषण किया गया है। बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाले उसके सीनियर 9वीं कक्षा के पांच छात्राें ने उसके साथ जबरदस्ती यौन शोषण किया।
छात्र को दी थी जान से मारने की धमकी
पुलिस के अनुसार पांचों आरोपी छात्रों ने उसे इसके बारे में किसी को भी न बताने को कहा गया। ऐसा करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी।
2 साल से छात्र संग घिनौनी हरकत कर रहे थे सीनियर
पीड़ित छात्र के मुताबिक बीते दो सालों से पांचों छात्र उसके साथ घटना को अंजाम दे रहे थे। जब इसके बारे में क्लास के अन्य छात्राें को पता चला, तो वह उसे चिढ़ाने लगे थे। चिढ़ाने और घटना को लेकर वो डिप्रेशन में चला गया और उसकी तबीयत खराब होने लगी। इसके बाद छात्र अपने पिता के साथ घर चला गया। जहां उसने सारी घटना अपने पिता को बताई। इससे मामला उजागर हुआ।
इसके बाद इस संबंध में पिता ने स्कूल पहुंचकर शिकायत की। पिता का कहना है की प्राचार्य ने मामले में एक्शन लेने में देरी की। प्राचार्य स्कूल को बदनाम होने से बचाने के चलते केवल कार्रवाई का ही आश्वासन देते रहे, लेकिन आरोपी छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके चलते उन्हें स्कूल से छात्र की टीसी लेने को मजबूर होना पड़ा।
पिता ने स्कूल में की शिकायत तो…
पीड़ित छात्र के पिता के अनुसार उन्होंने इस घटना की शिकायत 23 अगस्त को लिखित में की थी। 2 सितंबर तक मामले में कोई एक्शन न लेने के बाद छात्र के पिता देहात थाने पहुंचे और FIR दर्ज करन की मांग की। पुलिस ने इस घटना के संबंध में छात्र की शिकायत पर धारा 377,294,323,506,34 पॉस्को एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।
पांचों छात्रों के खिलाफ केस दर्ज
मामले को लेकर देहात थाना प्रभारी प्रवीण चौहान ने बताया कि सोमवार को एक छात्र अपने परिजनों के साथ थाने आया था। छात्र ने बताया कि जुलाई 2022 में उसने एक विद्यालय में एडमिशन लिया था। वहां बोर्डिंग स्कूल भी था। वहां के पढ़ने वाले पांच छात्र जो कि उसके सीनियर थे, सभी ने उसके साथ यौन शोषण किया। इसमें पीड़ित छात्रा और आरोपी छात्र सभी नाबालिग हैं। उन्होंने बताया कि मामला उस समय का है जब भारतीय दंड विधान प्रचलित था, इसलिए धारा 377, 294,323,506 एवं पास्को एक्ट में मामला दर्ज किया गया है।
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