Odisha: ओडिशा के बालासोर जिले की एक अदालत ने 12 वर्षीय लड़की का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के आरोपी को शनिवार को दोषी ठहराते हुए 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
बालासोर की पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अदालत के विशेष न्यायाधीश रंजन कुमार सुतार ने बालासोर टाउन इलाके के रहने वाले राजेंद्र जेना (24) को छह अप्रैल की शाम स्थानीय बाजार से पीड़िता का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के आरोप में सजा सुनाई। अदालत ने जेना पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और जुर्माना राशि न भरने पर दो साल के अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता की मां ने सात अप्रैल, 2024 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। अभियोजन पक्ष ने बताया कि मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत मुकदमा चलाया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 15 गवाहों के बयान और सबूतों की जांच के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक प्रणब कुमार पांडा ने बताया, “दोषी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा काटनी होगी और जुर्माना भी भरना होगा। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के माध्यम से पीड़िता को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।”
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