Rahul Gandhi Citizenship Row: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को रद्द करने का निर्देश गृह मंत्रालय को देने की मांग के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर को दो हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई से जुड़े रिपोर्ट को कोर्ट पेश करने को कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी।
एक ही मामले में दो अलग-अलग अदालतों में सुनवाई नहीं हो सकती- दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा एक ही मामले में दो अलग-अलग अदालतों में सुनवाई नहीं हो सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने और संसद सदस्यता रद्द करने की भी मांग की गई है।
मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर ने कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई एडवांस स्टेज पर है, भारत सरकार की एजेंसी मामले में जांच भी कर रही है, CBI मामले में जांच कर रही है, विदेश मंत्रालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में सील कवर रिपोर्ट दाखिल की है।
हमारी याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका से बिल्कुल अलग- सुब्रमण्यम स्वामी
सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि हमारी याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका से बिल्कुल अलग है। अभी CBI जांच का कोई आदेश नहीं हुआ है।
5 साल में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया- सुब्रमण्यम स्वामी
सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि 29 अप्रैल 2019 को पत्र लिखा था लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। ग्रह मंत्रालय को पत्र लिख कर राहुल गांधी की नागरिकता के बारे में जानकारी मांगी थी। हमने गृह मंत्रालय से पूछा था उसने इस मामले में क्या कदम उठाया गया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि हमने 2019 में सरकार को इस बारे में पत्र लिखा था लेकिन बीते 5 साल में सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया।
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