मार्केट रेगुलेटर ने सुनील लुल्ला को अगले आदेश तक इरोज या उसकी सहायक कंपनियों या सेबी-रजिस्टर्ड किसी भी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी का पद संभालने से भी रोक दिया। इसके बाद, सुनील लुल्ला ने सेबी के अंतरिम आदेश के खिलाफ सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) में अपील की