ठाणे की एक अदालत ने 2021 में पांच महीने के अपने बेटे को पानी के ड्रम में डुबोकर उसकी हत्या करने की आरोपी महिला को बरी करते हुए कहा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित किया जा सके कि उसने यह अपराध किया है। ठाणे के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस बी अग्रवाल ने 20 जनवरी को