Union Budget 2025: क्या होम लोन इंटरेस्ट, सेक्शन 80सी और एचआरए जैसे डिडक्शन नई रीजीम में भी मिलेंगे?

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इनकम टैक्स की नई रीजीम में टैक्स के रेट्स कम हैं, लेकिन ज्यादातर डिडक्शन नहीं मिलते हैं। ओल्ड रीजीम में टैक्स के रेट्स ज्यादा हैं, लेकिन कई तरह के डिडक्शन मिलते हैं। इससे टैक्सपेयर्स की टैक्स लायबिलिटी घट जाती है। खासकर होम लोन लेने वालों को काफी फायदा होता है

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