UP: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के जुर्म में व्यक्ति को 20 वर्ष के कारावास की सजा

jail 169762923653416 9 BVvpOn

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले की एक अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के जुर्म में एक शख्स को बुधवार को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) शशांक खरे ने बताया कि 18 मई, 2023 को एक व्यक्ति ने मंझनपुर थाने में तहरीर देकर सूचना दी कि उसकी 11 वर्षीय पुत्री को स्कूल से घर वापस आते ओसा चौराहा स्थित पेट्रोल पंप के पास एक अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया और एक सुनसान स्थान पर उसके साथ दुष्कर्म किया।

उनके मुताबिक, पीड़िता किसी तरह अपने घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई। तहरीर के आधार पर मंझनपुर थाना में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मोटरसाइकिल की पहचान हुई तथा आरोपी की शिनाख्त पवन कुमार सैनी (25) के रूप में हुई।

खरे ने बताया कि विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने पवन कुमार सैनी को दोषी ठहराते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 20,000 रुपये का अर्थदंड लगाया।

इसे भी पढ़ें: ‘वो मेरे लिए…’, पर्थ टेस्ट में बुमराह की कप्तानी पर क्या बोले मोर्कल?

प्रातिक्रिया दे