कैबिनेट सचिवालय ने दूरसंचार विभाग को इस फैसले की जानकारी दे दी है। DoT ने AGR बकाए पर 50% ब्याज, 100% पेनल्टी और पेनल्टी पर 100% ब्याज माफ करने का प्रस्ताव रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई फैसलों के जरिए एयरटेल और वोडाफोन आइडिया द्वारा देय AGR बकाया को बरकरार रखा है